प्रकाशक, मध्यस्थ, सोशल मीडिया व एप भी होंगे जिम्मेदार...केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश
नई दिल्ली (khabargali) सेलिब्रिटी व इन्फ्लूएंसर्स अब जुए और सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगा दी है। दिशानिर्देश के बावजूद कोई ऐसा करता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे विज्ञापनों की हो गई है भरमार
सीसीपीए ने बुधवार को जारी आदेश में कहा, हाल में सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की भरमार हो गई है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और एप्स इसका विज्ञापन करते रहते हैं। ऐसी गतिविधियों का युवाओं पर नकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी दी सलाह
सीसीपीए ने कहा, यदि दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, तो निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों, मध्यस्थों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित इससे जुड़े सभी लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी को ऐसे विज्ञापनों के प्रति जवाबदार माना जाएगा।
उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई
सीसीपीए ने कहा, यदि दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, तो निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों, मध्यस्थों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित इससे जुड़े सभी लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी को ऐसे विज्ञापनों के प्रति जवाबदार माना जाएगा।
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