मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा कोई संज्ञान

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कोरोना मृतक के परिजनों से 2500 रु. लेने का मामला

रायपुर(khabargali) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि कोरोना से मौत हुए व्यक्ति के परिजनों से डेड बॉडी स्टोरेज और परिवहन के लिए 2500 रुपए तक की राशि लेने के आदेश का परीक्षण कर उसका शीघ्र निराकरण किया जाए। पर अब तक स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया है।

11 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया था आदेश

मालूम हो कि  स्वास्थ्य विभाग नें 11 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की दरें तय की थी जिसमें ये कहा गया था कि निजी अस्पतालों द्वारा डेड बॉडी स्टोरेज और कैरिज के लिए अधिकतम 2500 रुपए ही लिए जा सकेंगे।

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लोगों ने किया अलग-अलग माध्यमों से विरोध

बात दें इस आदेश के बाद लोगों में काफी आक्रोश नजर आया और अलग-अलग माध्यमों से लोगों ने इसका विरोध किया है जिसके बाद मुख्यमंत्री इसे संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश का परीक्षण कर उसे शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग ने अब तक आदेश मे किसी तरह का संशोधन नहीं किया है।

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