राजधानी वासियों को लॉकडाउन में और मिली राहत…
रायपुर (khabargali) सभी प्रकार की स्थायी अस्थायी दुकानें शापिंग माल,व्यावसायिक प्रतिष्ठान,सभी ठेला गुमटी,सुपर मार्केट व सुपर बाजार,फल व सब्जी मंडी,अनाज बाजार,शो रूम,क्लब,शराब दुकानें,सैलून,ब्यूटी पार्लर,स्पा,पार्क व जिम शाम 6 बजे तक रविवार को छोड़कर खोलने का आदेश जारी हो गया है। बाकी सभी दुकाने तो आज से खुल ही चुके हैं। कोविड 19 के नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि सभी मैरिज हाल स्विमिंग पूल,सिनेमा हाल,थियेटर बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध है। वैवाहिक कार्यक्रमों दशगात्र अंत्येष्टि में मिली 50 लोगों की अनुमति। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉक डाउन रहेगा। रायपुर कलेक्टर के द्वारा पहले के आदेश में संशोधन के बाद यह आदेश जारी हुआ है।
ये है आदेश की कॉपी
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