
नई दिल्ली (खबरगली) वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सरकार को एक तरह से झटका लगा है, क्योंकि कानून से जुड़ी दो बातों पर अदालत ने रोक लगते हुए अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। सरकार अभी वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में किसी तरह का फेरबदल नहीं कर सकेगी। कानून में सरकार ने गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान रखा है। दूसरा बिंदु वक्फ के तहत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी (वक्फ बाय यूज) को डिनोटिफाइड करना था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने दो हफ्तों का समय मांगा था, जो अदालत ने प्रदान किया है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस विषय में रोज याचिकाएं दायर हो रही हैं। अब सभी याचिकाओं पर पांच याचिकाओं में मिला लिया जाए। कोर्ट अब इन पांच याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। इससे पहले गुरुवार की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लाखों लोगों की राय के बाद कानून तैयार हुआ है। इस पर अंतरिम रोक लगाना ठीक नहीं होगा। सरकार को एक हफ्ते का समय दिया जाए, तो हम बताएंगे कि कानून क्यों जरूरी है।
- Log in to post comments