अब 1 जुलाई से माल की खरीदी पर टीडीएस काटना होगा

Income Tax Act, Section 194Q, TDS on purchase, GST, CA Chetan Tarwani, Khabargali

आयकर अधिनियम में जुड़ी नयी धारा 194Q के अनुसार यह अनिवार्य : सीए चेतन तारवानी

रायपुर (khabargali) यूनियन बजट 2021 के अनुसार आयकर अधिनियम में एक नई धारा 194Q जोड़ दिया गया है। इस धारा के अनुसार माल की खरीदी पर टीडीएस काटना होगा। यह धारा 1 जुलाई 2021 से लागू है । अब 1 जुलाई 2021 से माल की खरीदी पर टीडीएस काटना होगा यह टीडीएस 0.1% होगा अर्थात ₹100 खरीदी पर 10 पैसा टीडीएस काटकर भुगतान करना होगा।

सीए चेतन तारवानी बता रहे है कि यह धारा किन-किन व्यापारियों पर लागू होगी आइए समझते हैं -

( 1 ) ऐसे व्यापारी को माल की खरीदी पर टीडीएस काटना होगा यदि उस व्यापारी का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय वर्ष 2020- 21 में 10 करोड से ज्यादा हो तो 10 करोड़ का टर्नओवर की गणना में जीएसटी सम्मिलित नहीं किया जाएगा । यदि 10 करोड़ का टर्नओवर क्रेता का देखा जाएगा विक्रेता का नहीं ।

(2) ऐसे विक्रेता से माल खरीदी पर टीडीएस काटना यदि माल की खरीदी 50 लाख से ऊपर हो गई हो और टीडीएस भी 50 लाख से अधिक राशि पर काटना होगा अर्थात यदि 1 अप्रैल से 30 जून तक 45 लाख की खरीदी हुई 1 जुलाई के बाद 7 लाख की और खरीदी हुई तो इस वर्ष की अब तक की कुल खरीदी 52 लाख हुई अब आपको 2 लाख पर टीडीएस काटना होगा क्योंकि उस विक्रेता से आपकी खरीदी 50 लाख से ज्यादा हो चुकी यह 50 लाख की गणना में जीएसटी जोड़कर गणना किया जाएगा।

(3) टीडीएस की दायित्व कब होगा जब भुगतान करते हैं या खाता बही मैं प्रविष्टि करते हैं जो पहले हो अर्थात उधार खरीदी पर भी टीडीएस काटना होगा जिस महीने  में खरीदी किए उसके अगले माह की 7 तारीख का भुगतान भी करना होगा।

(4) विक्रेता के पास पैन नहीं हो तो टीडीएस 0.1% के स्थान पर 5% काटना होगा।

(5) टीडीएस तब नहीं काटना होगा जब किसी अन्य धारा में टीडीएस कटता होगा या विक्रेता ने आपसे टीसीएस की वसूली कर दी है ।

(6) एक बात और यदि विक्रेता पर 206 C(14)के अंतर्गत टीसीएस की धारा लागू होती है और खरीदी करने वालों पर 194 Q टीडीएस लागू होती है दोनों धाराएं एक साथ लागू नहीं होगी ऐसी स्थिति में टीडीएस की धारा लागू करनी पड़ेगी |