TDS on purchase

आयकर अधिनियम में जुड़ी नयी धारा 194Q के अनुसार यह अनिवार्य : सीए चेतन तारवानी

रायपुर (khabargali) यूनियन बजट 2021 के अनुसार आयकर अधिनियम में एक नई धारा 194Q जोड़ दिया गया है। इस धारा के अनुसार माल की खरीदी पर टीडीएस काटना होगा। यह धारा 1 जुलाई 2021 से लागू है । अब 1 जुलाई 2021 से माल की खरीदी पर टीडीएस काटना होगा यह टीडीएस 0.1% होगा अर्थात ₹100 खरीदी पर 10 पैसा टीडीएस काटकर भुगतान करना होगा।

सीए चेतन तारवानी बता रहे है कि यह धारा किन-किन व्यापारियों पर लागू होगी आइए समझते हैं -