बड़ी खबर: कार्य स्थल में कोरोना के एक या दो केस आते हैं तो पूरे स्थल को बंद करने की जरूरत नही- स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश

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नई दिल्ली (khabargali) देश में लगातार बढ़ रहे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मामलों की बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा रहा है. ताजा निर्देश के अनुसार दफ्तरों और वर्कप्लेस के लिए केंद्र सरकार की ओर से ताजा गाइडलाइन जारी की गई हैं. इसके मुताबिक, अगर किसी ऑफिस में एक या दो कोरोना वायरस के केस आते हैं तो पूरे दफ्तर को बंद करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, ऑफिस को पूरी तरह से डिसइन्फेक्ट करना जरूरी होगा.

मंगलवार को जारी की गई गाइडलाइन्स में बताया गया है कि अगर किसी ऑफिस में अचानक अधिक मामले आते हैं, तो उस ऑफिस को 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकता है. इस दौरान हर किसी को घर से काम करना होगा और ऑफिस को पूरी तरह से डिसइन्फेक्ट किया जाएगा.गाइडलाइन्स में कहा गया है कि अचानक एक ऑफिस में कई केस आने से वो जगह क्लस्टर बन सकती है, क्योंकि दफ्तर बंद रहते हैं ऐसे में ये खतरनाक साबित हो सकता है. अगर ऑफिस के किसी स्टाफ को बुखार, फ्लू जैसा महसूस होता है तो उसे घर पर रहना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. वहीं, अगर ऑफिस का कोई भी स्टाफ किसी कंटेनमेंट जोन में रहता है, तो उसे वर्क फ्रॉम होम की इजाजत देनी चाहिए. इसके अलावा सभी दफ्तरों को वर्चुअल मीटिंग पर जोर देना चाहिए.

गाइडलाइन्स के मुताबिक, ऑफिस का एरिया छोटा होता है, लोग आसपास बैठते हैं और कैफेटेरिया में आना जाना होता है, ऐसे में यहां तेजी से वायरस फैल सकता है. इसलिए सैनिटाइजऱ समेत अन्य सभी नियमों का पालन करना जरूरी है.

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