
नीट-यूजी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली (khabargali) सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए कहा कि कल यानी 24 जुलाई से नीट यूजी की काउंसलिंग होगी। उच्चतम न्यायालय ने विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया और कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बडि़यों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित विभिन्न वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं। पीठ ने 20 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले के प्रभावी हिस्से को लिखा और कहा कि विस्तृत फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी हुई है या इसमें प्रणालीगत उल्लंघन है। हालांकि, पीठ ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक की घटना हजारीबाग और पटना में हुई थी- यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वे सभी याचिकाएं जिनमें व्यक्तिगत मसलों के बारे में बात की गई है, उन्हें हम हाईकोर्ट मूव करने के लिए छोड़ देते हैं। हम उन सभी मामलों को डिटैग कर रहे हैं।
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