रायपुर (khabargali) रायपुर जिले में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी हो गया है। लॉक डाउन के दौरान रायपुर जिले के चारों तरफ की सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान तमाम गतिविधियां बंद रहेगी। सिर्फ अस्पताल और दवाई दुकान, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और कुछ उद्योगों को छूट रहेगी, बाकी तमाम व्यापारिक गतिविधियां ठप रहेगी। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने प्रेस कांफ्रेंस कर लॉकडाउन का विस्तृत गाईडलाइन जारी कर दिया है।
सीएम ने ली थी बैठक
इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरोना को लेकर मंत्रियों और अलग-अलग संगठनों की बैठक की थी, जिसमें लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। हालांकि 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का फैसला सिर्फ अभी रायपुर के लिए हैं, बाकी के जिले अपने-अपने जिलों के हालात के आधार पर निर्णय लेंगे।
लॉकडाउन के दिशा निर्देश के मुख्य बिंदु
1. लॉकडाउन के दौरान पूरे 10 दिन सब्जी की दुकान और किराना की दुकानें भी बंद रहेगी।
2. सरकारी वाहन, एटीएम और इमरजेंसी को छूट रहेगी।
3. दूध की दुकानें सुबह 2 घंटे 6 से 8 और शाम को डेढ़ घंटे के लिए खुलेंगे।
4. शराब दूकानें बंद रहेगी।
5. पेट्रोल उन्ही को मिलेगा जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन होंगे, मीडिया कर्मियों को परिचय पत्र दिखाने पर पेट्रोल मिल पायेगा।
6. कोरोना वैक्सीनेशन के लिए घर से निकलने वालों के लिए अपना परिचय पत्र रखना होगा।
7.होम आइसोलेशन की सुविधा जारी रहेगी।
8. बेहद जरूरी हो तभी ई पास के माध्यम से जिले से बाहर जा सकते हैं लेकिन उचित कारण बताना होगा
बाकी निर्देशों के लिए देखें आदेश को कॉपी
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