रायपुर (khabargali) जिला स्वास्थ्य समिति, कोरबा, छत्तीसगढ़, भ.नि. कोड संख्या सीजी/22392 के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत चूक अवधि (default period) 09/2008 से 01/2016 के लिए भविष्य निधि कार्यालय द्वारा रू. 10469511/- के बकाया देय का निर्धारण किया गया है । उल्लेखनीय है कि संस्थान मेसर्स जिला स्वास्थ्य समिति, कोरबा, कोड संख्या सी.जी/22392 ने भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत अगस्त 2008 से जनवरी 2016 तक अपने कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान नियमानुसार भ.नि. कार्यालय में जमा नहीं किया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए भविष्य निधि कार्यालय ने उक्त चूक अवधि के लिए अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत, जांच कार्रवाई प्रारंभ की थी तथा दिनांक 29.11.2021 को संस्थान के विरुद्ध रू. 10469511/- की बकाया देय राशि का निर्धारण किया है । संस्थान को निर्धारित देय राशि के भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया गया है जिसमें विफलता की दशा में कार्यालय द्वारा भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 (सहपठित पैरा 76) के अंतर्गत वसूली कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी । देय बकाया राशि की वसूली से संस्थान के 225 अंशधारको को भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत रचित योजनाओं यथा भविष्य निधि, बीमा योजना (ईडीएलआई) तथा पेंशन का नियमानुसार लाभ मिलेगा। उक्त जानकारी सुरेन्द्र वी. आजाद, क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय आयुक्त - II ने विज्ञाप्ति द्वारा दी।
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