कोरोना पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी

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नई दिल्ली (khabargali) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार के ये दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे.

1. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है.

2.स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे.

3.सरकार का ध्यान कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है. हाल में कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के कारण सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है.

4.गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं.