रायपुर (खबरगली) राजधानी रायपुर के बहुचर्चित भाई हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दो साल पहले अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले करोड़पति कारोबारी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को अवैध हथियार रखने के मामले में भी दोषी ठहराया गया है।इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक बसंत गोड़ ने सशक्त पैरवी की। कोर्ट में पेश किए गए गवाहों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल से बरामद पिस्टल और आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
25 फरवरी 2024 की रात हुआ था सनसनीखेज मर्डर
घटना 25 फरवरी 2024 की देर रात की है। रायपुर के सफायर ग्रीन फेज-2 कॉलोनी में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है।मौके पर पहुंची पुलिस को घर के कमरे में पराग झा की खून से लथपथ लाश मिली थी। सिर में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। कमरे के फर्श और दीवारों पर खून फैला हुआ था, जिससे घटना की भयावहता साफ झलक रही थी।
कारोबारी भाई ने मां को किया वीडियो कॉल
हत्या के बाद आरोपी पीयूष झा ने अपनी मां को वीडियो कॉल किया और अपने भाई की लाश दिखाकर कहा कि उसने उसे मार दिया है। शुरुआत में मां को लगा कि बेटा मजाक कर रहा है, लेकिन वीडियो कॉल देखकर उनके होश उड़ गए।मां ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद विधानसभा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शहरभर में नाकेबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू की गई।
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