रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने रायपुर स्थित “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” आवासीय परियोजना के प्रमोटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने परियोजना में नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए प्रमोटर पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के तहत की गई है।
रेरा की जांच में सामने आया कि परियोजना का विकास नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग – T&CP) द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया। विशेष रूप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण स्वीकृत योजना से अलग स्थान पर किया गया, जो रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन है।
रेरा अधिनियम के तहत प्रमोटर की जिम्मेदारी तय
अधिकृत सूत्रों के अनुसार, रेरा अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास केवल सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित नक्शे, ले-आउट और तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार का परिवर्तन कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
रेरा ने यह भी माना कि वर्तमान समय में उक्त STP का उपयोग परियोजना के आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में, खरीदारों के हितों और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने फिलहाल STP को हटाने या दोबारा निर्माण करने के निर्देश नहीं दिए।
आबंटितियों के हितों को प्राथमिकता
प्राधिकरण ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि इस स्तर पर कठोर संरचनात्मक कार्रवाई न करने का उद्देश्य केवल आबंटितियों को असुविधा से बचाना है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रमोटर को उल्लंघन से छूट दी गई है। स्वीकृत ले-आउट से किए गए विचलन को गंभीर मानते हुए प्रमोटर को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है।
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