सीएम येदियुरप्‍पा को सुप्रिम कोर्ट से मिली राहत, आपराधिक मामले मे लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

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मुख्यमंत्री को सुप्रिम कोर्ट से मिली राहत 

 

बेंगलुरु(khabargali)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्‍टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आईटी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई कई एकड़ जमीन के कथित अवैध निरस्तीकरण के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ सुनवाई की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी।

ये है विवाद 

ये केस एक आईटी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई कई एकड़ ज़मीनों के कथित अवैध कब्जा का मामला था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को येदियुरप्पा की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आपराधिक मामले को समाप्त करने की मांग की गई थी। कथित तौर पर येदियुरप्पा से जुड़े मामले में एक सेज क्षेत्र में उत्तरी बेंगलुरु तालुका में शामिल होने का उल्लेख है।

कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने 2006 में भूमि का अधिग्रहण किया था और बाद में इस डिनोटिफाइड कर दिया था। इसमें मुख्‍य आरोप यह है कि नेताओं ने अपने पद का दुरुपयोग किया और सेवा शुल्क और विकास शुल्क की माफी के माध्यम से राज्य को नुकसान पहुंचाया।

हाईकोर्ट का निर्देश

HC ने लोकायुक्त अदालत को निर्देश दिया था कि वह अधिग्रहित भूमि के अवैध निस्तारण में सांसदों और विधायकों सहित लोक सेवकों के कथित misconduct के संबंध में जांच की निगरानी करे।

25 जुलाई 2016 को विशेष अदालत ने एक उद्योगपति आलम पाशा द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया था। उन्होंने हाईकोर्ट के सामने आदेश को चुनौती दी। उनकी याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति जॉन माइकल क्यून्हा ने विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया और इसे परीक्षण के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया।