लखनऊ (khabargali) योगी सरकार ने दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। दहेज लोभी सरकारी सेवकों को इस प्लान के तहत दहेज ना लेने का घोषणा पत्र नियुक्त अधिकारी को देना होगा। माना जा रहा है कि सरकारी नौकरी के नाम पर दहेज के रूप में एक मोटी रकम मांगने वालों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का यह फैसला अंकुश लगाने में काफी उपयोगी कदम साबित होगा।
सभी विभागों को 18 अक्टूबर तक का समय
दहेज जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के उद्देश्य से सूबे की योगी सरकार ने 31 मार्च 2004 को उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेण नियमावली 2004 प्रथम संशोधन जारी करते हुए नियमावली के नियम-5 में यह व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के समय यह उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को स्वहस्क्षारित घोषणा पत्र देना होगा। इस घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारी को अपने विवाह में दहेज ना लेने का जिक्र करना होगा। यह नियम 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगा। इस संबंध में यूपी महिला कल्याण विभाग ने सभी सरकारी सेवकों को प्रमाण पत्र देने को कहा है। इसके साथ ही सभी विभागों को रिमांडर जारी करते हुए 18 अक्टूबर तक का दिया गया समय।
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