स्टीकर लगे फलों की बिक्री पर प्रदेश में लगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान

Ban on sale of sticker bearing fruits

फल एवं सब्जियों में एसीटिलिन गैस व मोम, खनिज तेल, रंगों का इस्तेमाल भी वर्जित

रायपुर (khabargali ) प्रदेश में अब दुकानों और ठेलों पर स्टीकर लगे चमचमाते फल अब नहीं बिक सकेंगे। ग्राहकों को लुभाने वाले स्टीकर लगे फलों की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के लिए शासन ने प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के अभिहित अधिकारियों को निर्देशित किया है। शासन से निर्देश मिलते ही महकमा अलर्ट हो गया है। उधर, चेतावनी के बाद भी यदि स्टीकर लगे फल की बिक्री करते हुए दुकानदार पाए जाएंगे तो उन्हें जुर्माना भरने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।

 खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के सभी फल विक्रेताओं को स्टीकर लगे हुए फल नहीं बेचने की अपील की है। साथ ही आम जनता से भी स्टीकर लगे हुए फल नहीं खरीदने की अपील की है। कोई भी खाद्य कारोबारी असुरक्षित खाद्य का संग्रह, वितरण और विक्रय करते पाया जाएगा तो उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 59 की तहत कारावास एवं जुर्माने कार्रवाई की जाएगी।


उत्पाद को प्रीमियम दर्जे का दिखाने लगाते थे स्टीकर

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाजार में बिकने वाले सेब, आम, संतरा, अमरूद, केला, सीताफल, नाशपाती आदि फलों में स्टीकर चिपके होते हैं। अधिकांश व्यापारी फल के ऊपर स्टीकर का इस्तेमाल प्रीमियम दिखाने या कई बार फलों के खराब हिस्सों की खामियां छुपाने के लिए करते हैं। फलों पर जो स्टीकर चिपके होते है उन पर व्यापारी की ब्राण्ड के नाम, ओके टेस्टेड, बेस्ट क्वालिटी या फल का नाम लिखा होता है। फल विक्रेता फलों में स्टीकरों का इस्तेमाल उत्पाद को प्रीमियम दर्जे का दिखाने के लिए करते है।

मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक

गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न मंडियों, सुपर मार्केट और छोटी-बड़ी बाजारों में स्टीकर लगे फलों का विक्रय किया जा रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। जांच में यह पाया गया कि स्टिकर को चिपकाने के लिए जो केमिकल (गोंद) लगाया जाता है उसमें हानिकारक रसायन होते हैं. जो धूप पड़ने पर फलों के गूदे तक प्रवेश कर जाते हैं. स्टिकर हटाने पर भी इसका प्रभाव बना रहता है. 
 जो मानव के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबारी असुरक्षित खाद्य का संग्रह, वितरण, विक्रय नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़ी-गली फलों एवं सब्जियों का विक्रय नहीं करेगा। फल एवं सब्जियों में मोम, खनिज तेल, रंगों का आलेपन भी नहीं करेगा और फलों को कार्बाइट के रूप में सामान्य रूप से ज्ञात एसीटिलिन गैस का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से पका कर विक्रय नहीं करेगा।

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