Ban on sale of sticker bearing fruits

फल एवं सब्जियों में एसीटिलिन गैस व मोम, खनिज तेल, रंगों का इस्तेमाल भी वर्जित

रायपुर (khabargali ) प्रदेश में अब दुकानों और ठेलों पर स्टीकर लगे चमचमाते फल अब नहीं बिक सकेंगे। ग्राहकों को लुभाने वाले स्टीकर लगे फलों की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के लिए शासन ने प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के अभिहित अधिकारियों को निर्देशित किया है। शासन से निर्देश मिलते ही महकमा अलर्ट हो गया है। उधर, चेतावनी के बाद भी यदि स्टीकर लगे फल की बिक्री करते हुए दुकानदार पाए जाएंगे तो उन्हें जुर्माना भरने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।