कई अखबार समूहों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश
नई दिल्ली (khabargali) दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के जरिए अखबार के ई-पेपर के पीडीएफ शेयर करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब यह गैरकानूनी होगा और इसका पालन ना करने की स्थिति में ग्रुप एडमिन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. प्रसारित कोर्ट ने व्हाट्सएप से अपने प्लेटफॉर्म से उन ग्रुप्स को हटाने का निर्देश दिया है जो दैनिक भास्कर कॉर्प लिमिटेड के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों के ऑनलाइन संस्करण को अनधिकृत और अवैध रूप से प्रसारित कर रहे हैं।
दैनिक भास्कर और अन्य अखबारों के प्रकाशकों ने यह मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि अवैध रूप से बिना मंजूरी के ई-न्यूजपेपर प्रसारित करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स को ब्लॉक किया जाए। अदालत को बताया गया कि डीबी कॉर्प अपनी आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सदस्यता मॉडल पर अपने ई-समाचार पत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। इसी तरह की राहत के लिए कई अन्य अखबार संगठनों ने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। डीबी कॉर्प ने अपने मुकदमे में व्हाट्सएप पर 85 समूहों का नाम दिया और प्रस्तुत किया कि कई अन्य समूह और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जहां उसके ई-समाचार पत्र अनधिकृत और अवैध रूप से साझा किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 मई 2022 को होगी।
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