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कई अखबार समूहों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली (khabargali) दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के जरिए अखबार के ई-पेपर के पीडीएफ शेयर करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब यह गैरकानूनी होगा और इसका पालन ना करने की स्थिति में ग्रुप एडमिन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. प्रसारित कोर्ट ने व्हाट्सएप से अपने प्लेटफॉर्म से उन ग्रुप्स को हटाने का निर्देश दिया है जो दैनिक भास्कर कॉर्प लिमिटेड के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों के ऑनलाइन संस्करण को अनधिकृत और अवैध रूप से प्रसारित कर रहे हैं।