आपदा प्रबंधन और एपिडेमिक एक्ट

6 महीने बाद हटा प्रतिबंध, आदेश जारी

रायपुर (khabargali) राजधानी रायपुर में अब रात 10 बजे के बाद भी सभी व्यापारी अपनी दुकानें खोल सकते हैं. रात्रि 10 बजे के बाद लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है. कोरोना वायरस की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह छूट दी है. प्रशासन ने आवागमन और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटा लिया है. रायपुर जिला प्रशासन ने 16 जुलाई 2021 को एक आदेश जारी किया था. जिसमें दुकानदारों को रात 10 बजे तक दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी. अब उसे भी विलोपित कर दिया गया. राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल 2021 से लॉकडाउन लगा था.