Big decision of election commission

नई दिल्ली (khabargali) चुनावों में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और बढ़ाने के मकसद से इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि 18 वर्ष के होने पर मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक, किसी वर्ष एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। चुनाव कानून में बदलाव के बाद, लोग एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुल