Section 505 and 153 of IPC

रायपुर (khaabargali) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया था जहां उन्हे जनक कुमार हिंडको के कोर्ट में पेश किया गया। नंदकुमार बघेल की तरफ से जमानत के लिए आवेदन पेश नहीं किए जाने के कारण 21 सितंबर तक उन्हे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आईपीसी की धारा 505 और 153(क) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट में आज काफी गहमागहमी का माहौल था। गौरतलब है कि नंदकुमार बघेल ने ब्राम्हण समाज के ऊपर विवादित बयान दिया था जिसके खिलाफ उनके ऊपर डी डी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।