रायपुर (खबरगली) जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में घोषणा हो चुकी है 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कमी की जा रही ऐसी स्तिथि में जिन उत्पादों पर जीएसटी दर कम हो रही और उत्पाद पर पहले से एमआरपी रेट लिखा हुआ है तो 22 सितंबर से उत्पादों पर पुराने एमआरपी रेट के साथ नया एमआरपी रेट भी लिखना अनिवार्य है ये बाते छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के वाइस चेयरमैन एवं जीएसटी विशेषज्ञ CA श्री चेतन तारवानी ने छत्तीसगढ़ साबुन एवं डिटर्जेंट निर्माता कल्याण संघ द्वारा आयोजित विशेष बैठक रविवार को होटल किंग्सवे, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा में बताई । बैठक में संघ के सभी सदस्
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