आयकर कानून की धारा-139 की उपधारा-1

अभी 30 सितंबर थी आखिरी तारीख

मुंबई (khabargali) साल 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को यह फैसला लिया। अभी तक 30 सितंबर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी। इसे भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था। सीबीडीटी ने आयकर कानून की धारा-139 की उपधारा-1 के तहत यह फैसला लिया है।