Justice PP Sahu

बिलासपुर (khabargali) कोरोना काल से जारी फीस का मुद्दा एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया। इस बार निजी स्कूल के संचालनकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई फीस को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर करते हुए कहा कि सरकार को फीस निर्धारण का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने इस पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की युगल चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ में हुई। निजी स्कूलों के संचालनकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस