liquor scam; Prohibition on taking any kind of harshest action on the case registered in Noida

नई दिल्ली/रायपुर (khabargali) ईडी द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश में होलोग्राम मामले में जितने भी लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की है उस पर आगामी आदेश तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, और अनवर ढेबर पर किसी तरह की कठिनतम कार्रवाई करने (नो कोर्सिव एक्शन)पर रोक लगाई है। इस प्रकरण में कुल पांच अफसर- कारोबारी को यूपी पुलिस ने आरोपी बनाया था। केस पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।