2 अक्टूबर को बंद रहेंगी मटन दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी लागू रहेगा आदेश

 Mutton shops will remain closed on October 2; the order will also apply to hotels, restaurants, and dhabas. raipur hindi news khabargali

रायपुर (खबरगली) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आगामी 2 अक्टूबर को रायपुर शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन ने गांधी जयंती के दिन शहर में मांस-मटन के विक्रय पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किया है। यह निर्णय शहर में संचालित मांस-मटन दुकानों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी लागू रहेगा। नगर निगम के आदेश के मुताबिक 2 अक्टूबर को किसी भी बाजार या दुकान में मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी। निगम की टीम शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में निरीक्षण करेगी और आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दुकानों के साथ होटल-रेस्टोरेंट पर भी रोक

गांधी जयंती के दिन मांस-मटन की बिक्री बंद रखने का आदेश केवल खुले बाजारों में संचालित दुकानों तक सीमित नहीं है। निगम प्रशासन के अनुसार होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबों में भी मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी। इस दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों को निगम के निर्देशों का पालन करना होगा। आदेश के बावजूद मांस-मटन की बिक्री या खुले तौर पर विक्रय करते पाए जाने पर निगम की टीम कार्रवाई कर सकती है।

निगम की टीम करेगी निगरानी

नगर निगम प्रशासन ने आदेश के पालन के लिए संबंधित अमले को निगरानी के निर्देश दिए हैं। गांधी जयंती के दिन शहर के बाजार क्षेत्रों और मांस-मटन विक्रय से जुड़े प्रतिष्ठानों में जांच की जा सकती है। अधिकारियों की ओर से दुकानदारों और व्यवसायियों से पहले ही अपील की गई है कि वे 2 अक्टूबर को अपने प्रतिष्ठानों में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रखें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गांधी जयंती के कारण लिया गया निर्णय

हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर शहर में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रखने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने इसी के तहत बाजारों के साथ भोजनालयों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों को भी आदेश के दायरे में रखा है। निगम के निर्देश के बाद मांस-मटन कारोबार से जुड़े व्यापारियों को 2 अक्टूबर के लिए अपनी बिक्री व्यवस्था उसी के अनुरूप रखने होगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंधित दिन मांस-मटन से संबंधित बिक्री या परोसने का काम न हो।

आदेश नहीं माना तो होगी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन कर दुकान खुली पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीम निरीक्षण के दौरान यदि किसी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे में प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन का विक्रय करती पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कारोबारियों से अपील की गई है कि वे गांधी जयंती के दिन जारी प्रतिबंध का पालन करें और निगम की कार्रवाई से बचने के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद रखें या मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह रोक दें। 2 अक्टूबर को रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर रोक का यह आदेश शहर के बाजारों के साथ होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी प्रभावी रहेगा।

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