छत्तीसगढ़ डायोसिस द्वारा बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही, चर्च सदस्यता समाप्त

Importante medida disciplinaria por parte de la Diócesis de Chhattisgarh, cancelación de la membresía de la Iglesia, Secretario Nitin Lawrence Diócesis de Chhattisgarh, CNI Raipur Chhattisgarh, Khabargali

रायपुर (खबरगली)चर्च ऑफ नार्थ इण्डिया के संविधान और उपनियमों के तहत्, छत्तीसगढ़ डायोसिस के बिशप और ऑफिस बेयरर्स द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कुछ सदस्यों की चर्च सदस्यता आज समाप्त कर दी गई है। यह कार्यवाही दिनांक 29 जून 2025 को आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर की गयी है। इन व्यक्तियों द्वारा लगातार संस्था और मसीही समाज के विरूद्ध कार्य कर रहे थे। चर्च एवं संस्था के विरूद्ध झूठी शिकायतें षासन-प्रशासन तक पहुॅंचाकर समाज एवं संस्था को बदनाम करने का शड़यंत्र कर लगातार करते रहे हैं। चर्च की आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले कार्यों चर्च विरोधी गतिविधयों तथा संस्था की प्रतिश्ठा को ठेस पहुॅंचाने के प्रयासों को गंभीरता से लिया गया है।

यह निर्णय पूरी तरह संवैधानिक, कानूनी एवं संस्थागत अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है। चर्च ऑफ नार्थ इण्डिया के संविधान के अनुसार केवल बिशप को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे सदस्यों की चर्च सदस्यता को समाप्त कर सकता है। पदाधिकारियों की बैठक पश्चात बिशप के निशेधाधिकार का उपयोग करते हुए यह कार्यवाही की गयी है।

निम्नानुसार इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गयी है 

01. श्री यशराज सिंह 02. श्री वीनू बेनेट 03. श्री व्ही के सिंग 04. श्री मुकुल बेनेट 05. श्री अजय जॉन 06. श्री संदीप लाल 07. श्रीमति मनीशा कुलदीप 08. श्रीमति अर्पणा कौशिक 09. श्री अतुल आर्थर 10.श्री निर्मल आर्थर 01. उपरोक्त व्यक्तियों और उनके परिवारों की पास्टोरेट की सदस्यता समाप्त की गई है।

02. उपरोक्त व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के सदस्यों को चर्च आने जाने एवं आराधना में भाग लेने से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया गया है।

03. उपरोक्त व्यक्ति चर्च ऑफ नार्थ इण्डिया की प्रणाली एवं संस्थाओं के औपचारिक सदस्य नहीं रहेंगे।

04. उपरोक्त सदस्यों की चर्च ऑफ नार्थ इण्डिया की सदस्यता समाप्त की गयी ”यह सामाजिक बहिश्कार नहीं अपितु अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय है।“ चर्च आराधना के लिए सभी के लिए खुला है उपरोक्त सभी व्यक्ति सामान्य मसीही विश्वासी की तरह चर्च सेवा में भी सम्मिलित हो सकतें है।

बिशप का निर्देश

- चूंकि बिशप महोदया पूर्व निर्धारित सेवा कार्य में व्यस्त है, अतः निर्देशित किया गया है कि आगामी रविवार को चर्च सभाओं में इस कार्यवाही बतौर सूचना सार्वजनिक रूप से प्रेसबिटर इन चार्ज द्वारा घोशित किया जाए। यह अधिसूचना इस तत्थ्य को स्पश्ट करती है कि चर्च सेवाएं एवं आराधना आम विश्वासियों के खुली है, परन्तु उपरोक्त व्यक्ति आज दिनांक से चर्च ऑफ नार्थ इण्डिया अथवा उसकी संस्थाओं के सदस्य नहीं माने जाएं!