करोड़ों वाहन मालिकों को राहत, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,परमिट आदि की बढ़ाई गई ​वैधता

Driving license khabargali

दिल्ली(khabargali)। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने देश के करोड़ों वाहन मालिकों को राहत दी है. मोटर व्हीकल से जुड़े दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), परमिट आदि की ​वैधता को अब 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है.

वैधता को बढ़ाने का मतलब है कि अगर ऐसे दस्तावेज की वैलिडिटी की डेट खत्म हो रही हो, तो भी वाहन मालिकों को कोई परेशानी नहीं होगी और पुराने दस्तावेज ही 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे. लेकिन इसके बाद उन्हें रीन्युअल कराना जरूरी हो जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, ‘इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 को एक्सपायर हो गई या 30 सितंबर 2021 तक एक्सपायर होने वाली है. इससे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए ट्रांसपोर्ट सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी.’

बता दें कि इसके पहले भी सरकार ने दस्तावेजों की वैधता डेट को बढ़ाकर 30 जून किया था. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी का पालन करने को भी कहा है, ताकि इस कठिन समय में आम लोगों और ट्रांसपोर्टर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो.

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के तहत दस्तावेजों की वैधता ​डेट को आगे बढ़ाया गया है. गौरतलब है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अब ढलान पर है, लेकिन अब भी कई राज्यों में कई तरह के रोक लगे हुए हैं. कोरोना के पीक टाइम में हर दिन करीब 4 लाख केस आने लगे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या 70 हजार के आसपास ठहरी हुई है.