रायपुर (khabargali) शिक्षा से जुड़े बड़े अधिकारियों के गलत मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिससे समाज मे बड़ा गलत संदेश जा रहा है। एक नया मामला महासमुंद से आया है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद परसराम चंद्राकर(मूल पद प्राचार्य)वाहन क्रमांक मारूति सुजुकी बलेरो क्रमांक 04 एम क्यू0669 में एक विभागीय महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए जो कि विडियो फूटेज के माध्यम से सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। उक्त वाहन परसराम चंद्राकर के नाम पर ही पंजीकृत है।
श्री चंद्राकर का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा(आचरण) नियम1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार व गंभीर नैतिक पतन की श्रेणी में आता है। इसलिए छग सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील)नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा)रायपुर रहेगा। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। उक्त आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव अन्वेष धृतलहरे के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।
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