नर्सिंग होम एक्ट

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत सभी अस्पताल और लैब कोरोना जांच शुरू कर सकते हैं। ICMR से अप्रूव्ड किट और तय रेट पर टेस्टिंग करने सरकार ने दी अनुमति। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी.पिल्ले ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। पंजीकृत सभी अस्पतालों और लैबों को रैपिड एंटीजन किट से संभावित कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। सभी इच्छुक नर्सिंग होम और प्राइवेट लैब संबंधित जिलाधीश कार्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच का यह कार्य आरंभ कर सक