Protection and Prevention of Corona

रायपुर (khabargali) कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने कोरोना से बचाव और प्रसार को रोकने के लिए मास्क अनिवार्यता का आदेश दिया ही है अन्यथा एफआईआर की कार्रवाई की भी घोषणा की है। अब कलेक्टर ने यह भी आदेश दिया है कि कोविड-19 प्रभावित सभी लोगों को अपने पिछले दिनो मे मिलने - जुलने वाले प्राथमिक कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी अनिवार्य रुप से देना होगा अन्यथा उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।