imprisoned for three years

रामपुर (khabargali) भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। दोषी करार दिए जाने के बाद आजम खां को कोर्ट की कस्टडी में ले लिया गया। शाम लगभग 4.30 कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि सजा सुनाए के बाद कोर्ट ने आजम खां को जमानत दे दी।

2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। उन्होंने अप्रैल 2019 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था।