
सार्वजनिक प्रचार, रैलियों और जनसभाओं पर रोक रहेगी
9 फरवरी की शाम 4 बजे से 11 फरवरी को मतदान समाप्ति तक प्रदेशभर में शराब बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का मतदान 11 फरवरी को होगा। 15 फरवरी को मतगणना होगी। आज रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। मतदान के एक दिन पूर्व सार्वजनिक रूप से प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। जनसभाएं, रैलियां, नुक्कड़ सभाएं नहीं की जा सकेंगी। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं।मतदान से एक दिन पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक प्रचार, रैलियों और जनसभाओं पर रोक रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य शासन ने मतदान से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके तहत 9 फरवरी की शाम 4 बजे से 11 फरवरी को मतदान समाप्ति तक प्रदेशभर में शराब बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस वजह से मदिरा प्रेमियों ने आज जम कर खरीददारी की है। सुबह से शराब दुकानों में काफी भीड़ देखी गई।
मतगणना के दिन भी लागू रहेगा प्रतिबंध
इसके अलावा, नगरीय निकायों की मतगणना तिथि पर भी शुष्क दिवस लागू रहेगा। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
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