कोरोना मरीजों के लिए केन्द्र सरकार ने जारी की नई गाईडलाईन

Covid-19 guidelines khabargali

नई दिल्ली(khabargali)देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केन्द्र सरकार ने होम आइसोलेशन में रहने वाले हल्के संक्रमण या बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अब होम आइसोलेशन में दस दिन रहने और लगातार तीन दिनों तक बुखार न आने की स्थिति में रोगी होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं और उस समय टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार

स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से रोगी की स्थिति को हल्का या बिना लक्षण वाला मामला तय किया जाना चाहिए। इन मामलों में रोगी के सेल्फ आइसोलेशन की उनके घर पर व्यवस्था होनी चाहिए।

ऐसे रोगियों के कमरे का आक्सीजन सैचुरेशन भी 94 प्रतिशत से अधिक रहना चाहिए। बिना लक्षण वाले रोगियों के पॉजिटिव होने की पुष्टि प्रयोगशालाओं में जांच के बाद किया जाना चाहिए। होम आइसोलेशन के दौरान केयरटेकर व अस्पताल के बीच संवाद बना रहा चाहिए।

साठ साल से अधिक की उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीडि़त मरीजों में कोरोना संक्रमण होने पर चिकित्साधिकारी रोगी के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद ही होम आइसोलेशन की स्वीकृति देंगे। केन्द्र सरकार ने गाइडलाइन में और भी बातों की जानकारी दी है।