प्रधानमंत्री को गाली देना कितना बड़ा अपराध? जानिए सजा और कानून

How big a crime is it to abuse the Prime Minister? Know the punishment and law, Khabargali

नई दिल्ली (खबरगली) कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर हैं। इस कड़ी में जब वे दरभंगा पहुंचे, तो उनकी सभा एक विवाद का कारण बन गई। मंच से राजनीतिक शिष्टाचार की सीमाएं टूटती नजर आईं। सभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इससे भी बड़ी बात तब हुई जब मंच पर मौजूद रिजवी उर्फ राजा नामक व्यक्ति ने माइक पर प्रधानमंत्री को सरेआम मां की गाली दे दी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और देशभर में इसकी आलोचना की जा रही है।

क्या यही है राहुल गांधी की नई राजनीतिक भाषा?

इस घटना के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब विपक्ष की राजनीति में बहस और तर्क की जगह गाली-गलौच और अपशब्द ले रहे हैं? क्या संवैधानिक संस्थाओं और उनके प्रमुखों पर निशाना साधने के लिए अब मर्यादा को ताक पर रखा जाएगा? इस विवाद के बीच अब एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठता है: प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से गाली देने पर क्या सजा हो सकती है?

कानून की नजर में मामला कितना गंभीर?

भारत का संविधान सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसकी सीमाएं भी तय हैं। यदि किसी के बयान से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है या सार्वजनिक अशांति फैलती है, तो यह कानूनन अपराध माना जाता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल और मानहानि का मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है।

किन परिस्थितियों में हो सकती है कार्रवाई?

यदि कोई पब्लिक मंच या सोशल मीडिया पर पीएम के लिए अपशब्द कहे। यदि किसी पोस्ट, वीडियो, कार्टून या अन्य कंटेंट से प्रधानमंत्री की छवि खराब की जाए। यदि किसी बयान से सामाजिक सद्भाव बिगड़ने या हिंसा फैलने की आशंका हो।

किन धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है?

धारा 499 (मानहानि):

किसी व्यक्ति की छवि को जानबूझकर खराब करना अपराध है। इसके तहत दो साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

धारा 294 (अश्लील/गाली-गलौच):

किसी सार्वजनिक स्थान पर गाली देना या अश्लील व्यवहार करना अपराध है। इसमें तीन महीने की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

धारा 292 और 293 (अश्लीलता से जुड़ा मामला):

यदि बयान या हरकत अश्लीलता फैलाने वाली हो, तो ये धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।