पहली पत्नी

कांकेर(khabargali)। पहली पत्नी की शिकायत पर तलाक लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले पति को राज्य महिला आयोग ने एकमुश्त राशि पत्नी और बेटी के लिए जमा करने के साथ विधिवत तलाक लेने का निर्देश दिया।

प्रकरण में आयोग ने आवेदिका पत्नी से चर्चा करने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रकरण सुपुर्द कर कार्रवाई से अवगत कराने को कहा।

जिला कार्यालय के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ . किरणमयी नायक की उपस्थिति में 20 प्रकरणों का सुनवाई हुई. 14 प्रकरणों का निराकरण किया गया, वहीं 6 प्रकरणों में पक्षकार अनुपस्थित रहे।