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शीर्ष अदालत ने कंपनी और एमडी को जारी किया अवमानना नोटिस, विज्ञापन या ब्रांडिंग पर रोक

नई दिल्ली (khabargali) योगगुरू रामदेव बाबा की पतंजलि कंपनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद अपने भ्रामक विज्ञापनों व दावों से देश को गुमराह कर रही है और सरकार मूकदर्शक बनी है। अदालत को दिए आश्वासन के बाद भी औषधीय इलाज के संबंध में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाते हुए कंपनी व एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया।