न्यायमूर्ति एस के कौल

नयी दिल्ली (khabargali) उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को नवंबर में एनडीए की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देते हुए बुधवार को कहा कि इसके लिये मई 2022 तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के लिए केंद्र का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। केंद्र ने शीर्ष