नयी दिल्ली (khabargali) उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को नवंबर में एनडीए की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देते हुए बुधवार को कहा कि इसके लिये मई 2022 तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के लिए केंद्र का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अधिसूचना अगले साल मई तक जारी की जाएगी।
केंद्र ने कहा था कि रक्षा सेवाओं ने एनडीए में महिला कैडेट के लिए व्यापक पाठ्यक्रम को तेजी से तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है। साथ ही सभी प्रासंगिक पहलुओं को शामिल करते हुए एनडीए में महिला कैडेट के प्रशिक्षण के लिए एक समग्र तथा भविष्यवादी प्रस्ताव पेश करने के लिए एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स का गठन किया गया है। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना देरी किए महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
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