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नाराज़ छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया, केरल के राज्यपाल, औवेसी और मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया ने यह दी प्रतिक्रिया

बेंगलुरु (khabargali) कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूलों की ओर से जारी यूनिफार्म की बाध्यता सही है। छात्र स्कूल यूनिफार्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते हैं। इधर, कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है।