राज्यपाल ने दी मंजूरी खबरगली Chhattisgarh implements new law to curb religious conversions

 रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए नए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 पर राज्यपाल रमेन डेका के हस्ताक्षर के साथ ही कानून लागू हो गया है।  जिसके तहत अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

जबकि नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े मामलों में सजा 10 से 20 साल तक की जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपये जुर्माना तय किया गया है।