बिलासपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ के चिकित्सा स्नातकों (MBBS Graduates) को बड़ी राहत देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियुक्ति आदेश जारी नहीं करती है, तो एमबीबीएस छात्रों द्वारा निष्पादित अनिवार्य सेवा बांड (Service Bond) स्वतः समाप्त माना जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई या बांड राशि की मांग के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया है।
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