रात दस बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना प्रतिबंधित

उल्लंघन होने पर संचालक व आयोजक दोनों पर होगी कार्रवाई

रायपुर (khabargali) शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने हेतु रायपुर के डीजे धुमाल संचालकों की पुलिस और प्रशासन तथा पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में डीजे संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए। शहर में अब रात दस बजे के बाद डीजे धुमाल नहीं बज सकेंगे। रात दस बजे के बाद डीजे-धुमाल बजाते पाए जाने पर डीजे-धुमाल संचालक एवं कार्यक्रम आयोजक दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।