Corona vaccination

नई दिल्ली (khabargali) केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है, जो किसी व्यक्ति की बिना उसकी सहमति के टीकाकरण करने की बात करता हो या किसी भी प्रयोजन में टीकाकरण के प्रमाण-पत्र को अनिवार्य बनाते हों. केंद्र ने गैर सरकारी संगठन एवारा फाउंडेशन की एक याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में यह बात कही. याचिका में घर-घर जाकर प्राथमिकता के आधार पर विशेष रूप से सक्षम लोगों का टीकाकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है.