Justice Ashok Bhushan

नई दिल्ली (khabargali) सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के लिए कथित अपमानजनक ट्वीट करने के मामले में हास्य कलाकार कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने के लिए दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला किया और दोनों को नोटिस दी. कुनाल और रचिता को छह हफ्ते के भीतर इसका जवाब देने हैं कि उनके खिलाफ अवमानना का मामला क्यों नहीं चलाना चाहिए? इस मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने की.